Chandauli News: चेक बाउंस मामले में संध्या अस्पताल, धानापुर के संचालक सुनील शर्मा पर कानूनी शिकंजा कस गया है। परिवादी ओम प्रकाश शर्मा द्वारा दायर वाद में न्यायालय के आदेशों का पालन न करने पर अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन), चंदौली ने बुधवार को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है।
■ कोर्ट ने पहले सुनाई थी एक वर्ष की सजा
21 अप्रैल 2025 को अदालत ने धारा 138 एनआई एक्ट के तहत सुनील शर्मा को
1 वर्ष का सश्रम कारावास,
तथा ₹5,60,000 प्रतिकर देने का आदेश दिया था।
यह आदेश 2021 में दिए गए ₹5 लाख के चेक के बाउंस होने के बाद आया था।
■ अपील खारिज, फिर भी आदेशों का पालन नहीं
मामले में अभियुक्त ने जिला जज न्यायालय में अपील संख्या 32/2025 दाखिल की थी।
20 मई 2025 को जिला जज ने सजा पर स्थगन (stay) दे दिया था, लेकिन
6 नवंबर 2025 को अपील खारिज कर दी गई और निचली अदालत का फैसला बहाल हो गया।
इसके बाद भी सुनील शर्मा ने न तो प्रतिकर राशि जमा की और न ही अदालत में उचित उपस्थिति दर्ज की।
■ आदेशों की अवहेलना पर अदालत का सख्त कदम
कोर्ट के अनुसार, अभियुक्त को आदेशों के पालन हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन वह लगातार बचते रहे।
इस पर न्यायालय ने माना कि अभियुक्त की यह हरकत न्याय प्रक्रिया से भागने का प्रयास है।
■ अब गिरफ्तारी के आदेश
अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि
“अभियुक्त सुनील शर्मा के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किया जाता है। धानापुर पुलिस तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करे।”
साथ ही, मूल पत्रावली अभिलेखागार से तलब कर दिनांक 21.11.2025 को पेश करने का आदेश दिया गया है।
■ चेक बाउंस मामलों में सख्ती का संकेत
अदालत का यह आदेश चेक बाउंस के मामलों में लगातार हो रहे टालमटोल और फर्जीवाड़े पर कड़े रुख के रूप में देखा जा रहा है।






