चहनियां। तिरगाँवा मारूफपुर से चंदौली वाया चहनियां सकलडीहा मुख्य मार्ग पर बन रही फोर लेन सीसी रोड में किसानों की अधिग्रीहित हो रही भूमि को लेकर नदेसर मारूफपुर निवासी उच्च न्यायालय प्रयागराज में अधिवक्ता गोविन्द नारायण मिश्र व अन्य पांच द्वारा सड़क की वास्तविक चौड़ाई बताने को लेकर दाखिल याचिका पर डीएम द्वारा बीते 26 अक्टूबर को जबाब दाखिल न करने से नाराज उच्च न्यायालय की सिद्धार्थ वर्मा और मनोज बजाज की खंड पीठ ने आगामी 7 नवंबर तक उक्त जरुरी अभिलेख कोर्ट में प्रस्तुत करने का फरमान सुनाते हुए कहा कि ऐसा न होने पर डीएम स्वयं सभी अभिलेखों के साथ कोर्ट में प्रस्तुत होकर कोर्ट का सहयोग करें।गौरतलब है कि चंदौली सांसद सह केंद्रीय मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय के प्रयास से शासन द्वारा तिरगाँवा मारूफपुर से चंदौली वाया चहनियां सकलडीहा मुख्य मार्ग पर 80 फ़ीट की चौड़ाई में नाली डीवाइडर सहित फोर लेन की सीसी रोड निर्माणाधीन है। जिसको लेकर मारूफपुर, नदेसर, मझीलेपुर, फगुईयां सहित अन्य कई गाँवो के सामने सड़क बनाने में किसानों की जा रही भूमि और मुआवजा को लेकर उहापोह बना हुआ है। जिसको लेकर उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएम चंदौली को सड़क की वास्तविक चौड़ाई कोर्ट में रखने का निर्देश दिया था। किन्तु बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान स्थायी वकील पहल सिंह चौहान द्वारा डीएम को उक्त रिपोर्ट के लिए एक सप्ताह का और समय देने का निवेदन कोर्ट से किया गया। जिसपर कोर्ट ने आगामी 7 नवंबर की तिथि मुकरर्र करते हुए रिपोर्ट दाखिल करने या ऐसा नहीं होने पर डीएम को स्वयं कोर्ट में हाजिर होकर कोर्ट का सहयोग करने का आदेश जारी किया है। जिसका याचिका कर्ताओं ने स्वागत किया है।