चंदौली।सकलडीहा जनपद में आम जनमानस की सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉ अनिल कुमार अपने मातहतो को अवैध मादक पदार्थ तस्करों, अपराधियों एवं उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को लेकर कड़े निर्देश जारी किए हैं इसी क्रम में कोतवाली पुलिस ने लेनदेन के मामले में दर्ज मुकदमे में लंबे समय से चल रहे फरार अभियुक्त के घर धारा 82 के तहत कुर्की की नोटिस जस्पा की जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में छविनाथ पुत्र मुन्नीलाल निवासी दौलतपुर थाना सकलडीहा ने कोतवाली पुलिस को सामूहिक तहरीर के माध्यम से बताया कि मजरूल कादरी पुत्र साहबजान अंसारी निवासी हिलसर, थाना भगवानपुर हॉट, जिला सिवान, बिहार के द्वारा सकलडीहा नहर चौराहा के समीप फर्जी फाइनेंस कंपनी खोलकर एवं एजेंट के माध्यम से लगभग 40 लोगों का तीन करोड़ से ऊपर रुपए की हेरा फेरी कर फरार हो गया है वही पीड़ितों द्वारा कई महीनो तक पैसे के लेनदेन को लेकर पैसा वापसी की बात कही गई परंतु परंतु एजेंट द्वारा या अभ्युक्ति द्वारा कोई भी सकारात्मक उत्तर नहीं दिया गया शक होने पर फिर तो ने कंपनी के जानकारी जुटायी तो सारे मामले का भंडाफोड़ हो गया जिस पर पीड़ितों के तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर संबंधित मामले में छानबीन शुरू कर दी वहीं मामले की जानकारी होने पर अभियुक्त फरार हो गया जिस पर कोतवाली पुलिस ने अभियुक्त के घर जाकर धारा 82 की कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की इस बाबत प्रभारी निरीक्षक विमलेश कुमार मौर्य ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई को नोटिस के माध्यम से अभियुक्त के घर चस्पा कर सूचना दे दी गई है।