चहनियां। मौसम को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंडा और कुक्कुट व्यापारियों के लिए गाइड लाइन जारी किया है । जिसको पालन कराने के लिए बलुआ पुलिस ने चहनियां कस्बा सहित हर पुलिस चौकी क्षेत्रो में नियम के पालन करने का हिदायत दुकानदारों को दिया। बलुआ इंस्पेक्टर विनय प्रकाश सिंह ने चहनियां कस्बा सहित आस पास के चट्टी चौराहों व गांवो में अंडे की दुकान की जांच कर कुक्कुट विकास सुनिश्चित करने के लिए व्यापारियों को सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का पालन करने का निर्देश दिया । कहा कि अंडे का भी समय निर्धारित किया गया है। एक समय के बाद अंडे भी खराब होने लगते हैं। ऐसे में अंडे की एक्सपायरी डेट समाप्त होने पर वह सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार द्वारा जारी आदेश में बताए गया है कि खराब अंडे से होने वाले नुकसान को देखते हुए इसकी बिक्री सहित अन्य पहलुओं को लेकर नियम जारी किया गया है। प्रदेश सरकार ने जारी आदेश में कहा है कि विक्रेता अंडे की गुणवत्ता बनाए रखने को अंडे की ट्रे पर स्टीकर, उत्पादन तिथि, पिन कोड अनिवार्य रूप से अंकित करें। उत्पादन तिथि के तीन दिन के अंदर अंडों की बिक्री कर दें। बाहर से जिन वाहनों में अंडे मंगवाये उसमें और व्यवसायी अपने गोदाम व दुकान में भी कोल्डचेन की व्यवस्था करें। गाइड लाइन का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह निर्देश हर चौकी इंचार्जों को भी दिया गया है । जो गांव व चट्टी चौराहे पर दुकानदारों को निर्देशित करे ।
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चहनियां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ0 रितेश कुमार ने बताया कि गर्मी के मौसम में चार से पांच दिन के बाद अंडे खराब होने लगते हैं। ऐसे में जो लोग इसका सेवन करते हैं, उनकी आंतों में सूजन, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और फूड प्वाइजनिंग की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए लोगों को ताजा अंडे का ही सेवन करना चाहिए। ज्यादा जरूरत न हो तो इस मौसम में अंडा के सेवन से बचें।