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पत्रकार के साथ गाली गलौज के मामले में कोर्ट ने अस्पताल संचालक पर मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

चकिया-चन्दौली- खबर जनपद चंदौली के अंतर्गत चकिया से है आपको बताते चले की कुछ समय पहले एक गर्भवती महिला का आपरेशन करने तथा महिला की हालत बिगडऩे की सुचना मिलने पर मौके पर जाकर खबर कवरेज करने के दौरान चकिया के एक हास्पिटल के संचालक के द्वारा चकिया के पत्रकार राजकुमार सोनकर के साथ गाली-गलौज दुर्व्यवहार किया गया था। तत्पश्चात पत्रकार द्वारा कोतवाली चकिया में तहरीर दिया गया थाने के द्वारा अस्पताल संचालक पर 151 -107-116 धारा लगाकर मुकदमा दर्ज करके अस्पताल संचालक का चालान कर दिया गया था जबकि पत्रकार राजकुमार के द्वारा कोतवाली चकिया में एस.सी – एस.टी के तहत मुकदमा दर्ज करने का तहरीर दिया गया था । जब पत्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो पत्रकार के द्वारा न्यायालय चंदौली धारा 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का केस फाइल किया गया । संचालक के द्वारा पत्रकार से मारपीट दुर्व्यवहार करना महंगा पड़ गया। पीड़ित पत्रकार ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज करने की उठायी थी मांग । कोर्ट ने सुसंगत धाराओं में मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया है। किशन श्रीवास्तव

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