Home अपराध रिवाल्वर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

रिवाल्वर चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

चंदौली ।जिले के धानापुर थाने में 5 अगस्त को 5 अगस्त को मनोज कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय सावर सिंह लाइसेंसी रिवाल्वर को चार कारतूसों व मोबाइल की किसी ने चोरी कर ली थी मनोज कुमार सिंह मूल रूप से फूलपुर थाना बलुआ जनपद चंदौली के रहने वाले हैं यह आर्मी के है वह अपने लाइसेंसी रिवाल्वर और चार कारतूस मोबाइल चोरी की घटना सीता पोखरी इलाके में हुई थी इसकी रिपोर्ट थाना धानापुर में दर्ज कराई थी वादी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 140/ 2023 धारा धारा 379 आईपीसी का अभियोग अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें धनपुरा पुलिस में चोरी करने वाले अभियुक्त को पिस्तौल कारतूस एवं चोरी के मोबाइल के साथ गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही में जुट गई है मामले में बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा चोरी से संबंधित अपराध एवं अपराधियों पर रोकथाम एवं गिरफ्तारी व बरामादेवी हेतु दिए गए आदेश निर्देश के क्रम में चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह के निर्देश व क्षेत्राधिकार सकलडीहा राजेश कुमार राय के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार सिंह व उप निरीक्षक संतोष कुमार मैं पुलिस टीम को थाना स्थली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 140/2023 2023 धारा 379 भादवी में उसे समय बड़ी सफलता मिली जब जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी गई रिवाल्वर व मोबाइल को एक व्यक्ति बेचने हेतु रम्य चट्टी के पास मौजूद है इस सूचना पर उप निरीक्षक संतोष कुमारमैं पुलिस टीम द्वारा राम रजाई चट्टी पहुंच मूकबीर द्वारा बताए गए एक व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया तो पुलिस को देखकर व्यक्ति भागने लगा जिसे पुलिस ने दर्द पहुंच पकड़े गए अभियुक्त का नाम अनुभव सिंह पुत्र गुलाब सिंह बताया जा रहा है वह गुरिया गांव थाना धानापुर जनपद चंदौली का रहने वाला बताया जा रहा है चोरी के बारे में कहा कि रिवॉल्वर और मोबाइल की चोरी दिनांक 5 अगस्त को एक व्यक्ति के पास से चुराया था जो उसे समय नशे की हालत में था रिवाल्वर और मोबाइल को उसने बेचने का काफी प्रयास किया परंतु बीच नहीं पाया इस वह अपने नाबालिक साथी को छुपा कर रखने के लिए दिया था जो थाना बलुआ अंतर्गत ग्राम निवासी है व्यक्ति की निशानदेही पर बाल अपचारी के पास से युक्त रिवाल्वर के 4000 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है मौके पर वादी मुकदमा द्वारा अपने रिवाल्वर वह मोबाइल की पहचान किया गया अभियुक्त अनुभव सिंह उपरोक्त का यह कार्य धारा 379. 411 आईपीसी वी आईपीसी बाल औपचारिक का कार्य धारा 414 भादवि का अपराध है दोनों व्यक्तियों को निर्माण अनुसार हिरासत में पुलिस में तथा चोरी की रिवाल्वर कर दो तथा मोबाइल को कब्जा पुलिस में लेकर विधि कार्यवाही की जा रही है।मुकेश दुबे

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