खेत तालाब निर्माण पर किसानों को 50% अनुदान (₹52,500) दिया जाएगा, जो दो किस्तों में डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में जमा होगा।
पात्रता शर्तें
सामान्य श्रेणी (कुल लक्ष्य का 60%)
- वे किसान पात्र जो पहले सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित नहीं कर चुके हों।
- खेत तालाब के साथ सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के इच्छुक हों।
- अनुदान तभी मिलेगा जब सत्यापन के समय उद्यान विभाग का त्रिपक्षीय अनुबंध प्रस्तुत किया जाए।
सूक्ष्म सिंचाई स्थापित श्रेणी (कुल लक्ष्य का 40%)
- वे किसान पात्र जिनके खेत पर पिछले 7 वर्षों में उद्यान या कृषि विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित हो चुकी हो तथा वर्तमान में कार्यशील हो।
पम्पसेट अनुदान
- उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने पंजीकरण तिथि तक उद्यान विभाग से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली स्थापित कर ली हो और खेत तालाब निर्माण पूर्ण कर लिया हो।
- इस पर 50% अधिकतम ₹15,000 का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
इच्छुक किसान “पहले आएं, पहले पाएं” के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं।
इसके लिए विभागीय पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी।
विभाग की अपील
भूमि संरक्षण अधिकारी ने किसानों से आग्रह किया है कि वर्षा जल संचयन और सूक्ष्म सिंचाई से पानी की बचत करते हुए कृषि उत्पादन बढ़ाने में इस योजना का लाभ अवश्य लें।






