Home चंदौली पंचायत सहायक, सफाई कर्मी के प्रशिक्षण का उद्घाटन….!

पंचायत सहायक, सफाई कर्मी के प्रशिक्षण का उद्घाटन….!

चंदौली। जनपद पंचायत संसाधन केन्द्र चंदौली में उपनिदेशक (पंचायत) वाराणसी मंडल वाराणसी के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वितीय चरण के तहत ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर चयनित ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानगण, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी, खंड प्रेरक तथा मंडल/जिला कंसल्टेंट का एक दिवसीय प्रशिक्षण का अयोजन किया गया, जिसमें जनपद चंदौली, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया तथा भदोही के प्रतिभागियों को दिनांक 17/04/23 से 12/07/23 तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मोहम्दाबाद के 15 ग्राम पंचायतों के 60 प्रतिभागियों की तथा जनपद चंदौली के विकास खंड चंदौली सादर के 15 ग्राम पंचायतों के 55 प्रधानगण, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी के प्रशिक्षण का उद्घाटन उपनिदेशक पंचायत श्री ए.के. सिंह जी वाराणसी मंडल वाराणसी तथा प्रधानगण के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण में उपनिदेशक (पंचायत) द्वारा प्रशिक्षण में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए जानकारी दी गयी कि सभी ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत बनाया जाना है, ग्राम पंचायत तभी मॉडल होगा जब वहाॅ सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों, पंचायत द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सभी ग्राम पंचायत को स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया गया, जिस पर आज का प्रशिक्षण रखा गया है। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर कार्य योजना निर्माण कर उससे संबंधित कार्य कराया जाएगा । प्रशिक्षण में ओडीएफ प्लस के तहत चार उद्देश्य बताए गये, जिससे ओ डी एफ को बनाए रखना, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन किया जाय, जिससे ग्राम में दृश्यमान अपशिष्ट न हो । प्रशिक्षण ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य योजना का निर्माण, वित्त का प्राविधान, साथ ही ग्राम पंचायत नियामताबाद में निर्मित सोख पिट, कूड़ा पात्र, नाडेप, वर्मीकमपोस्ट को क्षेत्र भ्रमण के दौरान दिखाया गया । प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर जिला कंसल्टेंट चंदौली, कंसल्टिंग इंजीनियर गौरव त्रिपाठी, अनुज जायसवाल तथा डीपीआरसी फैकल्टी सुनील सिंह के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण हेतु निर्धारित तिथि व समय पर जो प्रतिभागी प्रशिक्षण में अनुपस्थित पाये जाएंगे उनके विरूद्ध शासन के सर्वोच्च प्राथमिक के कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में रुचि न लेने के लिए उनके विरुद्ध सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुशासनिक कार्याही की जायेगी।

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